बिजोलिया के आरक्षित वनखण्ड डामटी के प्रकरण में वन विभाग करेगा हाईकोर्ट में अपील

बिजोलिया के आरक्षित वनखण्ड डामटी के प्रकरण में वन विभाग करेगा हाईकोर्ट में अपील
जयपुर, 28 फरवरी। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में आरक्षित वनखण्ड डामटी के प्रकरण में वन विभाग अब उच्च न्यायालय, जोधपुर में सक्षम अपील करने की तैयारी में है। विभाग के वन बल प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. डी.एन. पाण्डेय ने बताया कि भीलवाड़ा में आरक्षित वनखण्ड डामटी की 227 बीघा, 10 बिस्वा जमीन के संबंध में वन विभाग द्वारा दायर अपील संख्या 5062/2019 राजस्थान सरकार बनाम गणपतलाल जरिये वारिसान मोडीबाई व अन्य को न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2023 से निर्णित करते हुए अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया है। 
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र खनन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। वन विभाग की भूमिका को न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में निजी लोगों के नाम किए जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा यह जमीन खातेदारों के नाम दर्ज नहीं करने के लिए संबंधित राजस्व अधिकारी को पत्र लिखा जा चुका है। 
न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय के क्रम में अग्रतर कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा उच्च न्यायालय, जोधपुर में सक्षम अपील दायर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में उप वन संरक्षक भीलवाड़ा को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के हितों के प्रभावी प्रतिरक्षण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।