सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदकों को दी बड़ी राहत— अब आवेदक छह माह तक कर सकेंगे आक्षेप पूर्ति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मैरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी 28 फरवरी तक करें कोचिंग ज्वाइन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदकों को दी बड़ी राहत— अब आवेदक छह माह तक कर सकेंगे आक्षेप पूर्ति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मैरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी 28 फरवरी तक करें कोचिंग ज्वाइन

जयपुर 24 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली द्वारा विभाग की महत्वपूर्ण योजना “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना“ के आवेदकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है।

श्री जूली ने बताया कि अब योजना के अन्तर्गत आवेदक उनके आवेदन में लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति तीन माह के स्थान पर छः माह में कर सकेंगे। साथ ही इस संबंध में आवेदकों को विभाग की ओर से भिजवाये जाने वाले मैसेजों की संख्या भी तीन से बढ़ाकर छः मैसेज की गई है।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अल्प आय वर्ग के आवेदकों को आशातीत लाभ होगा। इस व्यवस्था से पूर्व में 90 दिवस में आक्षेप पूर्ति नहीं कर पाने के कारण स्वतः निरस्त हुए आवेदनों में से लगभग 8,000 आवेदन पुनः रोलबैक होंगे, जिससे इन आवेदकों को पुनः आक्षेप पूर्ति का अवसर दिया जाकर लाभान्वित किया जा सकेगा।

                इसके साथ ही श्री जूली ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु जारी मैरिट सूची में से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी सम्बन्धित कोचिंग संस्थाओं में  28 फरवरी तक अपनी उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि उसके उपरान्त उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मौका देते हुए उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र सम्बन्धित कोचिंग संस्थाओं में प्रदर्शित हो जायेंगे।