2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दाखिल किया ITR, आखिरी तारीख 31 जुलाई
वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 11 जुलाई 2023 तक 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को जल्द से जल्द अपने आय कर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। 31 जुलाई के बाद अगर कोई भी आयकरदाता ITR जमा नहीं करता है तो उसे लेट फीस (जुर्माना) देना होगा।
ITR जमा करते समय आपको पुराने और नए टैक्स व्यवस्था में से अपने लिए सही विकल्प का चयन करना चाहिए। नई टैक्स व्यवस्था के तहत, 1 अप्रैल 2023 से नए करदाताओं के लिए नए टैक्स स्लैब लागू हुआ है। नए स्लैब में 5 लाख रुपये से अधिक आय पर कम टैक्स दरें हैं, लेकिन इसमें कुछ टैक्स छूट छीन ली गई हैं। पुराने टैक्स स्लैब को चुनकर आप कई टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
31 जुलाई के बाद, जमा नहीं करने पर 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बताते हैं कि 31 जुलाई के बाद ITR जमा करने वाले आयकरदाताओं को लेट फीस देनी होगी। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। वहीं अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।