निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश
बीकानेर, 8 अप्रैल:
राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों, कारोबारों और व्यवसायों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस 19 एवं 26 अप्रैल (यथानिर्धारित) पर सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
यह व्यवस्था उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, भले ही वे उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हों।
इसमें आकस्मिक कर्मचारी भी शामिल हैं।
यह निर्णय उन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए लिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों का पालन नहीं करता है और मतदान दिवस पर कर्मचारियों को अवकाश नहीं देता है, तो ऐसे नियोजक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त श्रम आयुक्त, श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है कि सभी कर्मचारियों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश दिया जाए ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।
यह महत्वपूर्ण है कि सभी मतदाता 19 और 26 अप्रैल को मतदान करें और देश के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान दें।