नवीन राजकीय महाविद्यालयों संचालन के लिए सोसायटी गठित, शीघ्र बनेंगे नियम - उच्च शिक्षा राज्य मंत्री
जयपुर, 28 फरवरी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नवीन राजकीय महाविद्यालयों संचालन के लिए सोसायटी के नियम बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोसायटी के तहत शीघ्र ही पद भरने की कार्रवाई की जाएगी।
श्री यादव ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि नवीन राजकीय महाविद्यालयों संचालन के लिए सोसाइटी एक्ट के तहत जुलाई 2022 में सोसाइटी का पंजीकरण किया जा चुका है।
इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने विधायक श्री प्रताप लाल भील के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में नवीन राजकीय महाविद्यालयों को सोसायटी के स्थान पर सरकार के माध्यम से संचालित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि सोसायटी के माध्यम से संचालित होने वाले राजकीय महाविद्यालयों के स्वीकृत पदों पर भर्ती हेतु नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि नियम बनकर के भर्ती कार्यवाही नहीं होने तक प्राचार्य का पद कार्यव्यवस्थार्थ/ प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकेगा।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य के ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने तथा वित्तीय संसाधनों का प्रबंध सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों का संघटक महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया।
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