पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर 24 अगस्त (रविवार) को मतदान- सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) अधिकृत

पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर 24 अगस्त (रविवार) को मतदान- सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) अधिकृत

 राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं में 24 अगस्त, 2023 (रविवार) को पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो एवं पंचों के रिक्त पदों पर होने जा रहे उप चुनावों के दिन समस्त जिलों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया है।

आदेश के अनुसार पुनर्मतदान होने की स्थिति में सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए भी संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया गया है।